सिडनी:
ऑस्ट्रेलिया सरकार की ‘फर्स्ट होम गारंटी स्कीम’ से पहली बार घर खरीदने की तैयारी कर रहीं 31 वर्षीय अलेक्जेंड्रा प्रेंक-सैडलर को एक अप्रत्याशित टैक्स संबंधी अड़चन ने बुरी तरह निराश कर दिया है।
कॉरपोरेट सेक्टर में कार्यरत अलेक्जेंड्रा ने घर खरीदने के लिए सिडनी के पूर्वी उपनगरों से अपने माता-पिता के घर लौटने का कठिन फैसला लिया, और वोलोंगोंग में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बनाया क्योंकि सिडनी में औसत अपार्टमेंट की कीमत अब 10 लाख डॉलर से ऊपर पहुंच चुकी है।
सरकार की फर्स्ट होम गारंटी योजना के तहत कोई भी पहली बार घर खरीदने वाला व्यक्ति केवल 5% की डाउन पेमेंट के साथ घर खरीद सकता है, बशर्ते उसकी वार्षिक आय $125,000 से अधिक न हो और वह हाल का टैक्स असेसमेंट (NOA – नोटिस ऑफ असेसमेंट) पेश करे।
लेकिन अलेक्जेंड्रा के लिए यही NOA सबसे बड़ी बाधा बन गया।
“मुझे बताया गया कि मैं टैक्स रिटर्न फिलहाल फाइल नहीं कर सकती क्योंकि कुछ शेयर्स से जुड़े दस्तावेज़ सितंबर से पहले नहीं आएंगे,” उन्होंने बताया।
इसका मतलब है कि वह तब तक योजना के लिए पात्र नहीं हो सकतीं जब तक उनका टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं हो जाता – और तब तक वे वह प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगी जिस पर उनकी नजर है।
“जब आप योजना के बारे में पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि शायद अब घर खरीदना संभव है। लेकिन जब ऐसे टैक्स संबंधी पेच सामने आते हैं तो सपना टूटता है। यह बेहद हतोत्साहित करने वाला है,” उन्होंने दुख व्यक्त किया।
सिर्फ यही नहीं, अलेक्जेंड्रा का मानना है कि जब तक वह पात्र बनेंगी, तब तक ब्याज दरें गिर जाएंगी, प्रॉपर्टी की कीमतें और ऊपर चली जाएंगी, और वह कुछ भी नहीं खरीद पाएंगी।
“मैं सिडनी में पली-बढ़ी हूं लेकिन वहां रहना अब मेरी पहुंच से बाहर है। मैं अकेली खरीददार हूं, और घर तो छोड़िए अब यूनिट खरीदना भी मुश्किल हो गया है,” उन्होंने कहा।
उन्होंने यह भी बताया कि यूनिट्स की कीमत के अलावा भारी-भरकम स्ट्राटा फीस (सामूहिक भवन रखरखाव शुल्क) भी उनकी परेशानियां बढ़ा रही है – जो पहले वे किराए में देती थीं, अब वही रकम उन्हें केवल स्ट्राटा शुल्क में देनी होगी।
“लोग कहते हैं कि थोड़ा और खर्च कर लो और कुछ बड़ा ले लो, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि मैं अकेली हूं, मुझे लोन की किस्तें खुद ही चुकानी हैं,” अलेक्जेंड्रा ने स्पष्ट रूप से कहा।
यह मामला सरकार की फर्स्ट होम गारंटी स्कीम की एक बड़ी खामी को उजागर करता है – जहां लाभार्थी की पात्रता टैक्स रिटर्न जैसे प्रक्रियात्मक दस्तावेजों पर इतनी ज्यादा निर्भर करती है कि वास्तविक ज़रूरतमंद लोग इससे वंचित रह जाते हैं।
फैक्ट बॉक्स:
योजना का नाम: फर्स्ट होम गारंटी स्कीम
लाभ: केवल 5% जमा पर घर खरीदने की अनुमति
पात्रता: $125,000 सालाना आय सीमा और नवीनतम टैक्स NOA जरूरी
समस्या: शेयर से जुड़ी देरी से NOA न मिलने पर पात्रता में देरी
निष्कर्ष:
सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना उन लोगों के लिए सहारा बन सकती है जो पहली बार घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, लेकिन टैक्स प्रणाली में देरी और जटिल प्रक्रियाएं उन्हें ‘फिर से शून्य पर’ ले जाती हैं।